धमतरी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 01 अप्रैल 2025 से भारत सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं.का,आ, 463(अ) तारीख 26 फरवरी 2013, के तहत संशोधन की गई है।
तत्संबंध में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में मनरेगा के अकुशल श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2025 से नयी मजदूरी दर 261.00 रूपये प्रति दिवस निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 में मजदूरी दर 243.00 रूपये प्रति दिवस था, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर श्रमिकों की मजदूरी दर 261.00 रूपये प्रति दिवस हो गया। वर्तमान में प्रत्येक दिवस पर कार्य करने वाले महिला व पुरूष श्रमिकों को समान रूप से मजदूरी के रूप में 261.00 रूपये मिलेंगे।
इस तरह से 18.00 रूपये की वृद्धि हुई है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अब जो भी कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जायेगा उसकी तकनीकी प्राक्कलन अब बढ़ी हुई नयी मजदूरी दर 261.00 रूपये के हिसाब से बनेंगे।