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सूचना के अधिकार अधिनियम : प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभागीय कार्यशाला का आयोजन

by Bhupendra Sahu

बिलासपुर संभाग के जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी हुए शामिल
बिलासपुर । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के व्यापक प्रचार- प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभाग स्तर पर प्रार्थना सभा भवन में संभागायुक्त कार्यालय बिलासपुर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर संभाग एवं नवगठित जिला शक्ति और सारंगढ़ भिलाईगढ़ के जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कमिश्नर महादेव कावरे ने कहा कि आपके मन में जो भी प्रश्न है उन सब का इस जवाब कार्यशाला में मिलेगा। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में आपको आने वाली दिक्कतों को दूर करना है। हालांकि इस अधिनियम को लागू हुए काफी समय हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ नए नियम जुड़ते हैं, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कमिश्नर श्री कावरे ने कहा कि वर्तमान समय डिजिटलाइजेशन का है ऐसे में डिजिटल जानकारी को सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कराना है या नहीं, यदि कराना है तो उसके क्या प्रावधान है ऐसी कई बातें हैं जिनको लेकर आपके मन में प्रश्न होंगे जिनका उत्तर कार्यशाला में मिलेगा, उन्होंने ससभी से कार्यशाला में सक्रिय रूप से सहभागिता की अपील की।

कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर गीता दीवान एवं अतुल वर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देते हुए ऑन लाइन आवेदन से संबंधित प्रक्रिया और उसके निराकरण के विषय में जानकारी दी।अतुल वर्मा ने कहा कि अधिनियम की धारा 2 से लेकर 11 तक की धारा जन सूचना अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है जिसका गहनता से अध्ययन सभी कर लें, इससे काम करने में आसानी होगी। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान भी किया।

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