Home » कोविड-19 तथा ओमिक्रान वैरिएंट के संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी… कोविड अनुरूप व्यवहार का शत-प्रतिशत पालन के निर्देश

कोविड-19 तथा ओमिक्रान वैरिएंट के संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी… कोविड अनुरूप व्यवहार का शत-प्रतिशत पालन के निर्देश

by Bhupendra Sahu

रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में कोविड-19 तथा ओमिक्रान वैरिएंट के संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कोविड अनुरूप व्यवहार का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसमें मॉस्क तथा सेनेटाइजर के उपयोग सहित सोशल डिस्टेसिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया गया है। इसी तरह कोविड-19 के प्रकरणों के अनिवार्य रूप से जांच तथा सक्रिय प्रकरणों के क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन हेतु पूर्व में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस तारतम्य में राज्य स्तर पर कोविड-19 महामारी के प्रबंधन हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो प्रतिदिन 24 घंटे खुला रहेगा। उक्त राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0771-2235091 है। इसी तरह जिला स्तर पर कोविड-19 कंट्रोल रूम को तत्काल सक्रिय करते हुए कंट्रोल रूम का फोन नंबर मीडिया को जारी कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 कंट्रोल रूम में कोविड-19 की जांच, कांटेक्ट ट्रेसिंग, होम आइसोलेशन, हॉस्पिटल एडमिशन एवं कन्टेनमेंट जोन की जानकारी प्रतिदिन तैयार की जाए और शाम 7 बजे तक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से भेजी जाए।

राज्य शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिलेवार कोविड-19 की जांच में विशेष ध्यान रखा जाए। जांच का यह कार्य वहां जिले में किसी भी स्थिति में लक्ष्य से कम न हो। जिले में अन्य राज्यों से वायु मार्ग, रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों की जांच हेतु क्रमश: एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं अन्य राज्यों के सीमावर्ती सड़क पर जांच की व्यवस्था कर कोविड-19 जांच किया जाए। प्रत्येक जिले से आरटीपीसीआर जांच में धनात्मक प्रकरणों के 5 प्रतिशत जांच हेतु डब्ल्यूजीएस भुवनेश्वर भेजा जाए। जिले में विदेश यात्रा कर आने वाले व्यक्तियों के सैंपल जांच हेतु दिशा-निर्देश के अनुसार धनात्मक आने पर डब्ल्यूजीएस जांच हेतु भेजा जाए। जिले अंतर्गत संचालित समस्त फैक्ट्री एवं कारखानों से इस बाबत प्रमाण पत्र लिया जाए कि उसमें कार्यरत सभी व्यक्तियों की कोविड जांच की जा चुकी है तथा बिना कोविड जांच का कोई भी व्यक्तिउक्त संस्थान में कार्यरत नहीं है। जिस गाँव में कोविड-19 का एक भी सक्रिय प्रकरण है उसे उस प्रकरण के सक्रिय रहने तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जाए। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में जिस वार्ड में एक भी सक्रिय प्रकरण है, उसे उस प्रकरण के सक्रिय रहने तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जाए। कन्टेनमेंट जोन हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावे।
कोविड-19 धनात्मक मरीज का कांटेक्ट ट्रेसिंग कर संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की टेस्टिंग की जाए एवं टेस्टिंग रिपोर्ट आने तक हेतु होम क्वारंटाइन किया जावे। सभी धनात्मक प्रकरणों को 14 दिवस के लिए होम आइसोलेशन में रखा जाए। विदेश यात्रा से आने वाले सभी व्यक्तियों को तब तक होम क्वारंटाइन में रखा जाए, जब तक जिले में किये गए जांच में उनके निगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए। पॉजीटिव मरीजों के कॉन्टेक्ट्स को तब तक होम क्वारंटाइन में रखा जाए, जब तक जिले में किये गए जांच में उनके निगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए। कोविड-19 धनात्मक मरीजों को होम आइसोलेशन में उपचार हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवस्था की जाए।
होम आइसोलेशन में उपचाररत व्यक्तियों की स्वास्थ्य मानिटरिंग के लिए चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी लगाई जावे। होम आइसोलेशन में उपचाररत मरीजों के आवश्यकता अनुसार अस्पतालों में भर्ती रेफेर हेत परिवहन की व्यवस्था की जाए। अस्पतालों में भर्ती किये जाने वाले सभी कोविड-19 मरीजों के लिए विभाग ने एक वेब पोर्टल बनाए जाए। यह पोर्टल शासकीय एवं निजी दोनों अस्पतालों के लिए है। इसमें भर्ती मरीजों की सूची तथा कोविड के लिए उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी रियल टाइम में अद्यतन रहती है, इस पोर्टल का उपयोग कर शासकीय एवं निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड-19 के भर्ती होने वाले मरीजो की जानकारी अद्यतन रखी जाए।
०००

Share with your Friends

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More