रायपुर । महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया अपने एक दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत संचालित शासकीय बालगृह बालक एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रीमती भेंड़िया के साथ छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्रीमती पूजा खनुजा विशेष रूप से उपस्थित थे।
मंत्री श्रीमती भेंड़िया निरीक्षण के दौरान विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण कवर्धा में निवासरत बच्चों के स्वास्थ्य पोषण एवं सुरक्षा का जायजा लिया। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण कवर्धा के प्रबंधक सत्यमित्र शास्त्री ने संस्था के गतिविधियों एवं उपलब्धिओं की जानकारी देते हुए बाताया की यह संस्था विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत पंजीकृत है तथा यह संस्था 2015 से स्नेह संर्वाेदय सेवा संस्था राजनांदगांव द्वारा संचालित किया जा रहा है। संस्था में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य पोषण एवं सुरक्षा का पालन किया जाता है तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के प्रावधानों के तहत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण किया जाता है। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण कवर्धा से कुल 40 बच्चों की दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण किया गया जो यहां से बच्चें देश-विदेश में निवासरत है। यहां 40 भावी दत्तक अभिभावकों ने पंजीयन कराया है जिनमें से 09 अभिभावकों को बच्चे प्राप्त हो चुके है। इस तरह संस्था द्वारा कुल 51 बच्चों को संरक्षण देकर स्वास्थ्य पोषण एवं सुरक्षा का लाभ दिया गया है। संस्था की व्यवस्था एवं सुरक्षा देखकर महिला बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमति भेंड़िया एवं छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य श्रीमती खनुजा द्वारा संस्था की प्रशंसा करते हुए संस्था में निवासरत बच्चों एवं कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की तत्पश्चात् किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत संचालित शासकीय बालगृह बालक कवर्धा का निरीक्षण किया गया।
मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने निरीक्षण के दौरान शासकीय बाल गृह निवासरत बच्चों के स्वास्थ्य पोषण संरक्षण एवं सुरक्षा का जायजा लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री आनंद तिवारी ने शासकीय बाल गृह के गतिविधियों उद्देश्य प्रावधानों एवं उपलब्धिओं की जानकारी देते हुए बाताया कि यह संस्था किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत पंजीकृत है। इसमें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 06 से 18 वर्ष के बच्चों को संरक्षण दिया जाता है इन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा दिया जा रहा है। वर्तमान में कुल 21 बच्चें निवासरत हैं सभी बच्चें स्कूलों में अध्ययनरत है। शासकीय बाल गृह कवर्धा से कुल 141 बच्चों को नियमानुसार उन्हें लाभान्वित किया गया है।