नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को सभी आयकरदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए एक ही फॉर्म जारी करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार नए आयकर फॉर्म में डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली आय को अलग से दर्ज करने का प्रावधान होगा। वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा कि ट्रस्ट और गैरलाभकारी संगठनों को छोड़कर बाकी सभी करदाता इस प्रस्तावित नए आईटीआर फॉर्म के जरिए अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित नए फॉर्म पर 15 दिसंबर तक हितधारकों को अपनी राय देने को कहा गया है।
आयकर विभाग के नियामकीय संगठन सीबीडीटी ने कहा है कि आईटीआर-1 एवं आईटीआर-4 आगे भी बने रहेंगे लेकिन व्यक्तिगत करदाताओं के पास इस साझा आईटीआर फॉर्म के माध्यम से भी रिटर्न साझा करने का विकल्प होगा। सीबीडीटी के अनुसार, ‘आईटीआर फॉर्म छोड़कर बाकी सभी रिटर्न वाले फॉर्म को मिलाकर एक साझा आईटीआर फॉर्म लाने का प्रस्ताव है। नए आईटीआर का उद्देश्य व्यक्तियों और गैर-कारोबारी करदाताओं के लिए रिटर्न जमा करने को सुगम बनाने और इसमें लगने वाले समय को कम करना है।’ सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि सभी हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर सिंगल आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित कर दिया जाएगा उसके बाद आयकर विभाग इसके ऑनलाइन उपयोग की जानकारी देगा।