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शासकीय योजनाओं के तहत इलाज के लिए अस्पतालों के इम्पैनलमेंट का बदलेगा मापदंड

by Bhupendra Sahu

रायपुर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों के इम्पैनलमेंट की पात्रता में बदलाव किया जाएगा। इन शासकीय योजनाओं के तहत इलाज के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शहर में न्यूनतम 50 बिस्तर वाले दो वर्ष पुराने अस्पताल अनुबंध के लिए पात्र होंगे। प्रदेश के गैर-अधिसूचित विकासखंडों में न्यूनतम 30 बिस्तर और एक वर्ष पुराना तथा अधिसूचित विकासखंडों में कम से कम छह माह पुराने 15 बिस्तर वाले अस्पतालों को इम्पैनलमेंट की पात्रता होगी।

सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालों के इम्पैनलमेंट के लिए अलग से नए मापदंड तय किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्टेट नोडल एजेंसी और सीजीएमएससी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में मौजूद वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर इसके निर्देश दिए।

बैठक में शासकीय योजनाओं के तहत इलाज की सुचारू व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने तथा उपचार के क्लेम के अस्पतालों को भुगतान में तेजी लाने मरीजों और डॉक्टरों के लिए जीपीएसयुक्त बायोमीट्रिक सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत उपचार के लिए प्रदेश भर में अभी 1567 अस्पताल अनुबंधित हैं। इनमें 549 निजी क्षेत्र के और 1018 शासकीय अस्पताल हैं। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज से मना करने या निर्धारित पैकेजों के अनुरूप उपचार नहीं करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने इस तरह की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए निर्धारित पैकेजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति द्वारा समीक्षा कराने को कहा। उन्होंने समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालों की अनुबंध के लिए पात्रता, शासकीय अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों के पुनर्निर्धारण तथा अनुबंधित निजी व शासकीय अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए पैकेज की दर का युक्तियुक्तकरण करने को कहा। उन्होंने स्टेट नोडल एजेंसी के अधिकारियों को शासकीय योजनाओं के अंतर्गत निजी व शासकीय अस्पतालों द्वारा किए जा रहे इलाज, क्लेम प्रकरणों, अनुबंध के लिए अस्पतालों की पात्रता और पैकेज की दर की हर छह महीने में समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

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