सुलतानपुर । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से बृहस्पतिवार को एमपीएमएलए कोर्ट में अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला अपेयर हुए। उन्होंने एप्लीकेशन डालते हुए कोर्ट से जमानत के लिए समय मांगा। कोर्ट अब इस मामले में 20 फरवरी को सुनवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पांच वर्ष पूर्व राहुल के खिलाफ परिवाद दायर हुआ था।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट में अपेयर होने के बाद मीडिया से बात किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राहुल गांधी भारत जोड़ों न्याय यात्रा के संदर्भ में नागालैंड और असम के बीच में व्यस्त हैं। पूर्व में जानकारी नहीं होने और कम समय के कारण नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा हमको समय दिया जाए कि उस तारीख पर पहुंचकर हम जमानत करा सके। हमने कोर्ट से कहा है कि हमको परिवाद की कोई नकल नहीं दी गई है नकल दिलाई जाए ताकि हम आपत्ति दाखिल कर सके। मुकदमें में कोर्ट ने 20 फरवरी नीयत की है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी व विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने परिवाद दायर किया है। जिसमें कोर्ट ने पूर्व में राहुल के विरुद्ध वारंट जारी किया है।
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