नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नीट (NEET) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। ऐसे में NTA से जवाब बनता है। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे ने कहा, NEET नतीजों के पहले का एक PIL था उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। ये मुद्दा केवल पेपर लीक का था क्योंकि उस समय नतीजे नहीं आए थे।
NTA से इसके लिए जवाब मांगा गया है। 8 जुलाई को इसको देखा जाएगा। हमारा मुद्दा कल लिस्ट होगा। इस सुनवाई में ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं हुई है। हमने जो PIL की है उसमें ग्रेस नंबर और पेपर लीक दोनों की बात की है।